भारत ने बाल विवाह के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव को सह-प्रायोजित किया।
| मुख्य पहलू | विवरण |
|---|---|
| घटना | भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के एक प्रस्ताव को सह-प्रायोजित किया। |
| निर्धारित तिथि | 27 नवंबर को बाल, कम उम्र और जबरन विवाह उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया। |
| उद्देश्य | बाल विवाह को समाप्त करने तथा बच्चों और बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए वैश्विक प्रयासों को मजबूत करना। |
| भारत का कानूनी ढाँचा | बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 बाल विवाह पर रोक लगाता है और कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। |
| भारत में न्यूनतम आयु | इस अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु की महिला और 21 वर्ष से कम आयु का पुरुष बालक/बालिका माने जाते हैं। |

