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भारत ने बाल विवाह के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव को सह-प्रायोजित किया।

09 September, 2026
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भारत ने बाल विवाह के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव को सह-प्रायोजित किया।
मुख्य पहलूविवरण
घटनाभारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के एक प्रस्ताव को सह-प्रायोजित किया।
निर्धारित तिथि27 नवंबर को बाल, कम उम्र और जबरन विवाह उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया।
उद्देश्यबाल विवाह को समाप्त करने तथा बच्चों और बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए वैश्विक प्रयासों को मजबूत करना।
भारत का कानूनी ढाँचाबाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 बाल विवाह पर रोक लगाता है और कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
भारत में न्यूनतम आयुइस अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु की महिला और 21 वर्ष से कम आयु का पुरुष बालक/बालिका माने जाते हैं।
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