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जम्मू-कश्मीर विधानसभा का स्वरूप

जम्मू-कश्मीर विधानसभा का स्वरूप
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जम्मू-कश्मीर विधानसभा का स्वरूप

  • जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 ने एक बहुत ही अलग संरचना बनाई, जिसमें केंद्र द्वारा नियुक्त एलजी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की नई विधानसभा के पास क्या शक्तियाँ होंगी?

मुख्य बातें:

  • आगामी जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव, 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से पहला, क्षेत्र के राजनीतिक और संवैधानिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।

2019 के बाद संवैधानिक परिवर्तन

राज्य से केंद्र शासित प्रदेश (UT):

  • जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 द्वारा जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा रद्द कर दिया गया था। यह क्षेत्र अब अपनी विधानसभा के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश है।
  • दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए: लद्दाख, बिना विधायिका के, और जम्मू-कश्मीर, विधायिका के साथ।

जम्मू-कश्मीर की विधानसभा के लिए रूपरेखा:

  • 2019 अधिनियम की धारा 13 के तहत, संविधान का अनुच्छेद 239A, जो पुडुचेरी को नियंत्रित करता है, अब जम्मू-कश्मीर पर भी लागू होता है।
  • पुडुचेरी की तरह, जम्मू-कश्मीर में भी विधायिका होगी, लेकिन भारतीय राज्यों की तुलना में इसकी शक्तियाँ सीमित होंगी।

दिल्ली और पुडुचेरी से तुलना:

  • दिल्ली और पुडुचेरी की तरह जम्मू-कश्मीर में भी विधायिका होगी, लेकिन शक्तियाँ अलग-अलग होंगी:
  • अनुच्छेद 239AA के तहत शासित दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में एक अनूठी संवैधानिक स्थिति प्राप्त है, हालाँकि इसे उपराज्यपाल (LG) और राज्य सरकार के बीच महत्वपूर्ण टकराव का सामना करना पड़ा है।
  • जम्मू-कश्मीर में, दिल्ली की तरह, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि आरक्षित विषय हैं, जहाँ LG का नियंत्रण होता है।

J&K विधान सभा की शक्तियाँ:

  • पुनर्गठन अधिनियम की धारा 32 के तहत, जम्मू-कश्मीर विधान सभा सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है।
  • विधानसभा समवर्ती सूची के मामलों पर तभी कानून बना सकती है, जब कानून केंद्रीय कानून के विरोधाभासी न हों।
  • हालाँकि, विधानसभा की शक्ति पर एक महत्वपूर्ण जाँच धारा 36 से आती है, जिसके तहत वित्तीय विधेयकों के लिए एलजी की सिफारिश की आवश्यकता होती है, जो बजटीय मामलों पर विधानसभा के अधिकार को सीमित करता है।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (एलजी) की भूमिका:

  • 2019 अधिनियम की धारा 53 एलजी को अखिल भारतीय सेवाओं और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पर नियंत्रण सहित व्यापक शक्तियाँ प्रदान करती है।
  • एलजी के पास विधानसभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामलों और उन क्षेत्रों में कार्य करने का विवेकाधिकार भी है, जहाँ कानून द्वारा विवेकाधिकार की स्पष्ट रूप से अनुमति दी गई है।
  • किसी मामले के उनके विवेकाधिकार में आने या न आने के बारे में एलजी के निर्णय अंतिम और न्यायिक समीक्षा से परे हैं।

आगामी चुनावों के निहितार्थ:

  • 2019 के संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू-कश्मीर के शासन को मौलिक रूप से पुनर्गठित किया, जिसके साथ अब एलजी के पास महत्वपूर्ण शक्ति है। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में नई विधानसभा की भूमिका पिछली विधानसभाओं की तुलना में काफी सीमित होगी।
  • इस क्षेत्र का शासन मॉडल अब एक पूर्ण राज्य के बजाय केंद्र शासित प्रदेश जैसा दिखता है।

प्रारंभिक निष्कर्ष:

  • जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019

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