पंजाब विधानसभा ने 2026 का धार्मिक अपमान विरोधी विधेयक पारित किया।
| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| विधेयक का नाम | जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 |
| मुख्य प्रावधान | - गंभीर धार्मिक अपमान (सैक्रिलेज) के मामलों में आजीवन कारावास <br> - ₹25 लाख तक का जुर्माना <br> - मौजूदा कानूनों की तुलना में अधिक सख्त कानूनी ढांचा |
| संशोधित अधिनियम | जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अधिनियम, 2008 |
| वर्तमान स्थिति | पंजाब विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की मंजूरी के लिए भेजा गया |
| प्रस्ताव का कारण | मौजूदा कानून (भारतीय न्याय संहिता) को अपर्याप्त माना गया; धार्मिक अपमान की घटनाओं को लेकर बढ़ती चिंता |
| कानूनी महत्व | - धार्मिक अपमान के प्रति शून्य सहिष्णुता <br> - सर्वदलीय समर्थन के साथ एकजुट राजनीतिक रुख |

