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SC ने अरावली रेंज में नए खनन पट्टों के अनुदान पर रोक लगाईं

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SC ने अरावली रेंज में नए खनन पट्टों के अनुदान पर रोक लगाईं

  • सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अरावली पर्वतमाला और पहाड़ियों में नए खनन पट्टों और नवीनीकरण पर रोक लगा दी।

मुख्य बिंदु:

  • FSI रिपोर्ट ने अरावली को पहाड़ियों और पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास एक समान 100 मीटर चौड़े बफर जोन को शामिल करने के लिए परिभाषित किया।
  • अगले आदेश तक, हालांकि सभी राज्य जहां अरावली पर्वतमाला स्थित हैं, खनन पट्टों के अनुदान और उनके नवीनीकरण के लिए आवेदनों पर विचार करने और संसाधित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
    • FSI रिपोर्ट में परिभाषित अनुसार अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं में खनन के लिए कोई वार्षिक अनुमति नहीं दी जाएगी
  • अदालत ने कहा कि उसके आदेश को वैध परमिट और लाइसेंस के माध्यम से की जाने वाली कानूनी खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।
  • खनन पर पूर्ण प्रतिबंध पर्यावरण के हित में भी अनुकूल नहीं है क्योंकि इससे अवैध खनन की गुंजाइश बनती है
  • इस आदेश में दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात चार राज्य शामिल हैं जहां अरावली पर्वत माला गुजरती है।
  • नए खनन पट्टों और नवीनीकरण पर प्रतिबंध विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा वैधानिक मंजूरी तक बढ़ाया जाएगा।

प्रीलिम्स टेकअवे

  • अरावली पर्वत श्रृंखला
  • सैंड माइनिंग

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