सुप्रीम कोर्ट ने पैदल चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया।
| घटना/मुख्य बिंदु | विवरण |
|---|---|
| सुप्रीम कोर्ट का निर्णय | चिह्नित फुटपाथों पर चलने के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(d) के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया। |
| पीठ (Bench) | पीठ में न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा तथा न्यायमूर्ति ए.एस. चंदूरकर शामिल थे। |
| संवैधानिक प्रावधान | इसे अनुच्छेद 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c) तथा अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार) से जोड़ा गया। |
| पैदल यात्रियों को प्राथमिकता | फुटपाथों पर सुरक्षित रूप से चलने का पैदल यात्रियों का अधिकार, मोटर वाहनों की आवाजाही पर प्राथमिकता रखता है। |

